-जमीन पर याची (अधिवक्ता) की मां के पक्ष में है स्थायी निषेधाज्ञा
प्रयागराज, 23 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता सोनम देवी उर्फ सोनम निषाद के विरुद्ध विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कानपुर नगर द्वारा जारी शांति भंग के नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए उनसे व सरकार से याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति आरएमएन मिश्र की खंडपीठ ने जाजमऊ थानाक्षेत्र की सोनम देवी की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि जिस सम्पत्ति विवाद को लेकर शांति भंग का नोटिस जारी किया गया है, उसी सम्पत्ति पर याची की मां के पक्ष में अदालत से स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो अब भी लागू है। ऐसी स्थिति में बीएनएसएस की धारा 126/135 के तहत जारी नोटिस को रद्द किया जाना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे