RAJASTHAN

बीकानेर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने और पटाखो की  बिक्री-उपयोग पर प्रतिबंध

पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध : यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून उड़ाना भी है मना

बीकानेर, 8 मई (Udaipur Kiran) । जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। बिना स्वीकृति ड्रोन उड़ाने और पटाखे क्रय- विक्रय करने और चलाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश के अनुसार बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस की सामरिक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से इस आदेश की पालना करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

—————

(Udaipur Kiran) / राजीव

Most Popular

To Top