
झज्जर, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । जिलाधीश प्रदीप दहिया ने जिला की राजस्व सीमा से होकर गुजरने वाली नहरों में नहाने और तैराकी करने पर रोक लगाने के लिए बुधवार काे आदेश जारी किए हैं। यह कदम गर्मी के मौसम में नहरों में डूबने से होने वाले हादसों को रोकने और जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दे की जिले से गुजरती एनसीआर माइनर और गुरुग्राम माइनर में हर साल गर्मी के मौसम में नहाते वक्त डूबने से कई लोगों की मौत हो जाती है। जिलाधीश की ओर से हर साल की लहरों में नहाने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई युवा नहीं मानते और हाादसे के शिकार हो जाते हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले से होकर गुजरने वाली नहरों में गर्मी के मौसम में युवा और अन्य लोग नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर तेज बहाव और गहराई अधिक होने के कारण डूबने से मौत का खतरा बना रहता है। ऐसे में आमजन की सुरक्षा और जिले में शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं जिनके तहत जिले की नहरों में नहाने व तैराकी करने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला नगर आयुक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, और स्थानीय निकायों को सौंपी गई है। सभी थाना प्रभारी भी नगर परिषद, पालिका, और ग्राम पंचायतों से समन्वय बनाकर इन आदेशों का पालन करवाएंगे।
(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज
