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जेडीसी, सचिव और उपायुक्त के जमानती वारंट पर रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 28 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय के आदेश की पालना नहीं करने के जुडे मामले में जेडीसी आनंदी, जेडीए सचिव निशांत जैन और जोन उपायुक्त राकेश मीना को राहत दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आयोग की ओर से तीनों अधिकारियों के जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने मामले में आयोग में पक्षकार नकुलेश्वर दत्त को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश आनंदी व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अमित कुडी ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने याचिकाकर्ता के वकील के पेश होने के बावजूद भी याचिकाकर्ता के जमानती वारंट जारी कर दिए और उन्हें आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा। जबकि जेडीए जिला उपभोक्ता आयोग के 29 अक्टूबर 2024 के आदेश की पालना की कार्रवाई शुरू कर चुका था। ऐसे में उनकी ओर से आयोग के आदेश की पालना करने में कोई अवमानना नहीं की है। इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग के जमानती वारंट आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकार से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि जिला उपभोक्ता आयोग ने 29 अक्टूबर, 2024 को जेडीए को निर्देश दिए थे कि वह एक माह में परिवादी को भूखंड का कब्जा सौंपे और यदि ऐसा ना हो तो उसकी ओर से जमा कराई गई 6.88 लाख रुपए की राशि 18 फीसदी ब्याज सहित लौटाए। वहीं पालना नहीं होने पर आयोग ने तीनों अधिकारियों को जमानती वारंट से तलब किया था।

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(Udaipur Kiran)

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