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कांग्रेस नेता क्रांति कपरवाण की गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेश बिष्ट को धमकी देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आरोपित कांग्रेस नेता क्रांति कपरवाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार भारतीय सेना में तैनात योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेश बिष्ट ने कोटद्वार पुलिस को तहरीर देते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता क्रांति कपरवाण ने उनके परिवार को लेकर विगत 16 जून को सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की। जब उसने उक्त सामग्री हटाने का अनुरोध किया तो याचिकाकर्ता ने फोन पर मेरे साथ बदसलूकी की। कुछ दिनों बाद फिर से आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका में कहा कि मामला राजनीतिक विद्वेष पर आधारित है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / लता / प्रभात मिश्रा

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