
-राज्य सरकार सहित शिकायतकर्ता से छह हफ्ते में जवाब तलब
प्रयागराज, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के बुधना थाने में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एफआईआर के तहत आरोपित याची की पुलिस रिपोर्ट या अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से छह हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने वजीर उर्फ वाली अहमद की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि गोवध निरोधक कानून के तहत दर्ज दो मामलों में जमानत मिली है। इसके बाद बिना ठोस सबूत के उसे गैंगस्टर एक्ट में फंसाया गया है। गैंग चार्ट तैयार करने में नियमो की अनदेखी की गई है। अधिकारियों की कोई संयुक्त बैठक नहीं की गई। प्रिंटेड प्रोफार्मा में आदेश पारित किया गया है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने याची को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
—————-
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
