HEADLINES

महिला पर्यवेक्षक भर्ती में कम अंक वालों को नियुक्ति देने पर रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 8 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2024 में याचिकाकर्ता से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में महिला एवं बाल विभाग सचिव, निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रेणु की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 13 फरवरी को महिला पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के भर्ती में अधिक अंक आने और उसके पास दस साल का अनुभव होने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। जबकि याचिकाकर्ता से कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। ऐसे में उसे नियुक्ति से वंचित रखना गलत है। इसलिए उसे इस पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top