Jammu & Kashmir

राजौरी का बडाल क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, क्षेत्र में सभी निजी, सार्वजनिक समारोहों पर रोक

अंतर-मंत्रालयीय टीम द्वारा राजौरी के बडाल गांव में 17 मौतों की जांच दूसरे दिन भी जारी

राजौरी, 22 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजौरी में जिला प्रशासन ने बडाल क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और इस क्षेत्र में सभी समारोहों पर रोक लगा दी है।

राजौरी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार नामित अधिकारी कंटेनमेंट जोन के भीतर परिवारों को दिए जाने वाले सभी भोजन की देखरेख और निगरानी करेंगे। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है जिससे तीन परिवार प्रभावित हुए हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) पहले से ही मौके पर घटना की जांच कर रहा है।

आदेश में कहा गया है कि जिन परिवारों में मौतें हुई हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन 1 घोषित किया जाएगा। इन प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया जाएगा और नामित अधिकारियों द्वारा अधिकृत किए जाने तक परिवार के सदस्यों सहित सभी व्यक्तियों के लिए प्रवेश सख्त वर्जित होगा। प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले सभी परिवारों को कंटेनमेंट जोन 2 घोषित किया जाएगा। इन परिवारों के व्यक्तियों को निरंतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए तुरंत जीएमसी राजौरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त बडाल गांव के सभी घरों को कंटेनमेंट जोन 3 घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में खाद्य उपभोग की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। निगरानी के तहत प्रतिस्थापित खाद्य पदार्थों की खपत की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। नामित अधिकारी भोजन वितरण और खपत के हर उदाहरण को रिकॉर्ड करने वाली लॉगबुक बनाए रखेंगे। लॉगबुक में प्रविष्टियाँ प्रतिदिन तीन बार की जाएंगी और जवाबदेही के लिए निगरानी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी। इसके अलावा आदेश संक्रमण के आगे प्रसार को रोकने के लिए इन कंटेनमेंट जोन के अधिकार क्षेत्र में सभी सार्वजनिक और निजी समारोहों को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। नामित अधिकारी इन क्षेत्रों में परिवारों को प्रदान किए जाने वाले सभी भोजन की उचित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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