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बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी और छात्र शिबिर से प्रतिबंध हटा

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी पर इसी साल पहली अगस्त को प्रतिबंध लगाया गया था। तस्वीर सांकेतिक।

ढाका, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आज अहम फैसला लेते हुए बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिबिर की राजनीतिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया। सरकार ने राजपत्र अधिसूचना में औपचारिक रूप से यह घोषणा की।

शेख हसीना की अवामी लीग सरकार ने पतन से कुछ दिन पहले बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी औरइस्लामी छात्र शिबिर की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था।अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद गठित अंतिम सरकार का यह अहम फैसला है। ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, पूर्ववर्ती अवामी लीग सरकार ने पहली अगस्त को जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था। इस आशय की अधिसूचना गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग ने जारी की थी।

पूर्ववर्ती अवामी लीग सरकार की अधिसूचना में कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के कई मामलों में आए फैसले के अनुसार बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसका सहयोगी संगठन इस्लामी छात्र शिबिर 1971 में मुक्ति युद्ध के दौरान हुए नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार थे। अवामी लीग सरकार का मानना है कि जमात-ए-इस्लामी और छात्र शिबिर समेत उसके सभी संगठन आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। शेख हसीना की सरकार ने प्रतिबंध की अधिसूचना आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 18(1) के तहत जारी की थी।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद / सुनीत निगम

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