बलौदाबाजार, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है।
आज मंगलवार को जारी आदेश के तहत, कसडोल के पारस नगर सेक्टर 1 निवासी विशाल साहु पिता रमेश साहु, बजरंग चौक कसडोल निवासी अनिल तिवारी पिता गोरेलाल तिवारी एवं थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत परसाभदेर निवासी महेश्वर उर्फ़ डी.के. पिता गणेश राम टंडन को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 ख के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।
(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर