
प्रयागराज, 09 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में आगरा के एडिशनल डायरेक्टर ट्रेज़री एवं पेंशन की हाई कोर्ट में हाजिरी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एडिशनल डायरेक्टर ने हाई कोर्ट में याची के पेंशन भुगतान आदि का न तो भुगतान किया था और न ही इस सम्बंध में निर्णय लेकर कोर्ट को सूचित किया था। वह पिछले आदेश के अनुपालन में उपस्थित भी नहीं थे।यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने भगवान देवी की याचिका पर पारित किया है। हाई कोर्ट के पिछले आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा ने कोर्ट को बताया था कि सभी पत्रजातो के साथ याची के पेंशन भुगतान को लेकर सभी पेपर एडिशनल डायरेक्टर ट्रेज़री एवं पेंशन आगरा को भेजा जा चुका है, परन्तु वहां से इस सम्बंध में निर्णय नहीं लिया गया है। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को कहा था कि वह एडिशनल डायरेक्टर ट्रेज़री एवं पेंशन से जानकारी लेकर बताएं कि उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी के 4 दिसम्बर 2024 को भेजे गए पत्र के सम्बंध में क्या निर्णय लिया अथवा शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर कोर्ट को बताएं। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद कोर्ट को याची के पेंशन आदि के बारे में अदालत को कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर कोर्ट ने एडिशनल डायरेक्टर ट्रेज़री एवं पेंशन को 11 मार्च को तलब किया था। हाई कोर्ट को इस केस की सुनवाई के समय बताया गया कि एडिशनल डायरेक्टर ट्रेज़री एवं पेंशन को हाई कोर्ट के पिछले आदेश की जानकारी लेटर भेज कर दे दी गई है। हाई कोर्ट ने इस पर एडिशनल डायरेक्टर ट्रेज़री एवं पेंशन को जमानती वारंट जारी कर 11 अप्रैल 2025 को तलब किया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
