नैनीताल, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने बीआरओ द्वारा याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई के बाद पूर्व के आदेश पर बीआरओ द्वारा 2023 से शपथपत्र पेश नही करने व न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन न्यू देहली के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करते हुए 6 नवम्बर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार धारचूला निवासी कुंदन सिंह ने 2023 में याचिका दायर कहा था कि 1996 में तवाघाट से पांगती के लिए बीआरओ द्वारा रोड का निर्माण किया गया। निर्माण के दौरान बीआरओ ने रोड का मलबा उनकी कृषि योग्य भूमि में डाल दी। मलबे की वजह से उनकी कृषि भूमि क्षति ग्रस्त हो गई। जब उनके द्वारा इसका मुआवजा बीआरओ से मांगा गया तो बीआरओ ने बार-बार आश्वासन दिया लेकिन मुआवजा नहीं दिया।
याचिकाकर्ता ने मुआवजा दिलाए जाने की मांग की थी। पूर्व में हुई सुनवाई पर कोर्ट ने बीआरओ से कहा था कि इस पर जवाब दें। कोर्ट को बताएं कि क्यों अभी तक पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया गया लेकिन 2023 से अभी तक बीआरओ ने न्यायालय में कोई शपथपत्र पेश नहीं किया। बीते 21 अगस्त को कोर्ट ने बीआरओ से कहा कि वे शपथपत्र पेश करें, नहीं करने पर डीजी बीआरओ 15 अक्टूबर को स्वयं कोर्ट में पेश हों लेकिन न शपथपत्र पेश किया और ना ही वे स्वयं पेश हुए। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद डीजी बीआरओ न्यू देहली के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करते हुए उन्हें 6 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
(Udaipur Kiran) / लता नेगी
(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार