नई दिल्ली, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुंतल घोष को जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले का ट्रायल जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुंतल घोष को अपना पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुंतल घोष बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं जा सकेंगे।
ईडी ने 21 जनवरी, 2023 को कुंतल घोष को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने 20 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने घोष के खिलाफ जनवरी में चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने अभी चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि इसमें कोई दस्तावेज शामिल नहीं थे। सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है।
(Udaipur Kiran) /संजय कुमार
(Udaipur Kiran) पाश