रांची, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बुधवार को जमीन घोटाले के आरोपित अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने 12 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले से जुड़ा है। अफसर अली ने जमानत की गुहार लगाते हुए 13 मई को याचिका दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में ईडी ने अफसर अली को 17 अप्रैल को रिमांड पर लिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पहली बार सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में 14 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बड़गाई अंचल के जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर उससे रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह