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जमीन घोटाले के आरोपित झामुमो नेता अंतू तिर्की की जमानत याचिका खारिज

कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने शुक्रवार को जमीन घोटाले के आरोपित झामुमो नेता अंतु तिर्की की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 12 जुलाई को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अंतू तिर्की ने गिरफ्तारी के 76 दिनों बाद दो जुलाई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। ईडी ने जमीन घोटाले को लेकर बीते 16 अप्रैल को की गई छापेमारी के बाद अंतू तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। ईडी ने अंतु तिर्की को पुलिस रिमांड पर लेकर 12 दिनों तक गहन पूछताछ की थी। इसके बाद जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। छापेमारी में ईडी ने आरोपित के आवास से काफी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद किया है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है।

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह

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