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सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज

फाइल फोटो छवि रंजन

रांची, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले के आरोपित रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पूर्व नौ दिसंबर को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। ईडी ने इस संबंध में कांड संख्या 01/2023 दर्ज की है।

इस मामले की अब तक की जांच में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष ,रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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