
रांची, 15 मई (Udaipur Kiran) । झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) कीे सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद पांचों आरोपितों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सिविल कोर्ट रांची के सीआईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गत आठ मई को याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कुंदन कुमार, राम निवास राय, शशि भूषण दीक्षित, विवेक रंजन एवं कृष्णा स्नेही को राहत देने से इनकार कर दिया है। आरोपितों ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।
सीआईडी ने आरोपितों उक्त मामले में 25 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अब तक 11 आरोपितों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले प्रतिभागियों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर एक गिरोह के सदस्यों ने रुपये जमा करवाए थे, जिससे लोगों के बीच पेपर लीक होने की अफवाह और फिर संदेह फैल गया था। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
