रांची, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने शुक्रवार को माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपित विनोद कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुभाष मुंडा की हत्या 26 जुलाई, 2023 को हुई थी।
सुभाष मुंडा दलादली स्थित दफ्तर में कुछ लोगों के साथ बैठे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर सुभाष की हत्या कर दी थी। विनोद कुमार कई सालों से सुभाष मुंडा का करीबी था। विनोद कुमार के नाम पर सुभाष मुंडा ने कई जमीन ले रखी थी। नगड़ी के एक जमीन को लेकर सुभाष मुंडा और छोटू खलखो की बीच विवाद चल रहा था लेकिन पैसे की लालच में छोटू खलखो से विनोद कुमार मिल गया था और साजिश रचकर शूटरों से सुभाष मुंडा की हत्या करवा दी थी। हत्याकांड को लेकर एसआईटी गठित किया गया था। मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान सहित अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह