HEADLINES

ड्रग्स तस्करी मामले में व्यापारी हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 13 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21 हजार करोड़ रुपये के ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के व्यापारी हरप्रीत सिंह तलवार ऊर्फ कबीर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने तलवार को जमानत के लिए छह महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट आने की छूट दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने तलवार के खिलाफ टेरर फाइनेंस के आरोपों को प्रीमैच्योर बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले की सुनवाई जल्द खत्म करे और महीने में दो बार केस की सुनवाई की तिथि नियत करे। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था।

उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2021 को मुंद्रा बंदरगाह पर ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से कुछ कंटेनर आए जिसमें कुछ में हेरोइन रखे गए थे। इन हेरोइन का वजन 2988.21 किलोग्राम था। जांच में पता चला कि ये छठी खेप थी जिसे पकड़ा गया। इस मामले में कुछ अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

Most Popular

To Top