जोधपुर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की हाईकोर्ट ने लगातार दूसरी बार जमानत याचिका खारिज की है। गत बारह मार्च को को मण्डोर पुलिस थाने में 15 वर्षीय ग लडक़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ दो लडक़ों ने गैंगरेप किया था। उन दोनों में से एक मुल्जिम अभिषेक गोयल की गिरफ्तारी के बाद उसकी ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत स्वीकार करने के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए गए।
पीडि़ता की ओर से एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए हाईकोर्ट को यह बताया कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश की जा चुकी है लेकिन नाबालिग पीडि़ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत जो बयान दिए थे उसमें वर्तमान मुल्जिम अभिषेक गोयल द्वारा अपने साथ गलत काम करना बताया था। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि यदि गिरफ्तार मुल्जिम अभिषेक गोयल की जमानत याचिका मंजूर की गई तो वह जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को डरा धमका कर विचारण न्यायालय में अपने पक्ष में बयान देने के लिए उन्हें प्रभावित कर सकता हैं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश फरजंद अली ने मुल्जिम अभिषेक गोयल का लगातार दूसरी बार जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया।
(Udaipur Kiran) / सतीश