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आगरा के मानव शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपित सास व साली की जमानत मंजूर

प्रयागराज के इलाहबाद हाईकोर्ट का छाया

प्रयागराज, 21 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के प्रसिद्ध टीसीएस भर्ती प्रबंधक मानव शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी मानव की सास पूनम शर्मा और साली निशु की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। दोनों आत्महत्या की घटना के बाद गत 15 मार्च से जेल में बंद हैं। मानव शर्मा के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपने बेटे की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मानव की पत्नी निकिता, ससुर नृपेंद्र कुमार शर्मा, सास पूनम शर्मा और उनकी दो सालियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत आगरा के सदर बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

आगरा में डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने गत 24 फरवरी की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले मानव ने वीडियो बनाया था। जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता शर्मा और अपने ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

मानव की पत्नी निकिता शर्मा सहित सभी आरोपितों को मानव की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है और सभी आरोपित जेल में हैं। पिछले सप्ताह पुलिस ने आगरा की अदालत में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में मानव की बहन, मां और पिता के अलावा 17 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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