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खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फंडिंग के आरोपित जगतार सिंह जोहल की जमानत ख़ारिज

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फंडिंग करने के आरोपित जगतार सिंह जोहल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि तथ्यों से पता चलता है कि जगतार फंडिंग की गतिविधियों में शामिल था और वह मामले में अन्य सभी साजिशकर्ताओं को भी जानता था।

दरअसल, ब्रिटेन निवासी जगतार सिंह जोहल को पंजाब पुलिस ने 2017 में आर्म्स एक्ट और यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत गिरफ्तार किया था। उस पर कई हत्याओं में शामिल होने और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फंडिंग करने का आरोप है। जोहल के खिलाफ 2010 में कई हत्याओं और हत्या के प्रयास में शामिल होने के मामले में पंजाब पुलिस ने दस एफआईआर दर्ज की गई थी। पंजाब पुलिस ने जांच में पाया कि इन मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की साजिश है और उसके बाद उसने एनआईए को सभी एफआईआर की जांच ट्रांसफर कर दी।

जोहल पर ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगदीश गगनेजा, आरएसएस के नेता रविंदर गोसाईं और पादरी सुल्तान मसीह की हत्याओं में शामिल होने का आरोप है। इसके पहले ट्रायल कोर्ट ने 7 सितंबर, 2022 को जगतार सिंह जोहल की पांच मामलों में और 25 अप्रैल को दो मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने सभी मामलों में जोहल की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को इन मामलों के ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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