Uttrakhand

बुजुर्ग पर हमले के आरोपित की जमानत खारिज

नैनीताल, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने वृद्ध व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

अभियोजन के अनुसार पिछले वर्ष 2 सितंबर 2023 को थाना मुक्तेश्वर में गौरव पांडे पुत्र बद्रीदत्त पांडे निवासी आनंद निवास मालरोड तल्लीताल नैनीताल वर्तमान निवासी छतरपुर नई दिल्ली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित गौरव सिंह बिष्ट व सह आरोपित कमल गौड़ उर्फ कम्मो पुत्र हरक सिंह निवासी ग्राम सतबुंगा मुक्तेश्वर ने उनके पिता बद्री दत्त पांडे पर 22 अगस्त 2023 को कसियालेख मुक्तेश्वर में जानलेवा हमला कर दिया था। गंभीर चोटों के कारण बद्री दत्त पांडे बेहोश हो गए। बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली के चिकित्सालय के लिये संदर्भित किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट में आरोपित की जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद न्यायाधीश ने जिला नैनीताल के थाना मुक्तेश्वर के ग्राम लेटीबुंगा निवासी गौरव सिंह बिष्ट की जमानत का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी कुमार सक्सैना

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