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सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की ज़मानत पर सुनवाई 5 नवम्बर को 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदली सुनवाई की तिथि़

प्रयागराज, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील व ज़मानत पर सुनवाई 5 नवम्बर को होगी।

शुक्रवार को यह प्रकरण पूर्व निर्धारित तिथि से पहले लिस्ट हुआ। सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत पर 10 दिन के भीतर सुनवाई का निर्देश दिया था। आदेश के परिपेक्ष्य में हाइकोर्ट में लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए पांच नवम्बर की तिथि नियत की है। पूर्व में इस पर 6 नवम्बर को सुनवाई होनी थी।

सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। जिसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है। सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी शासकीय अपील दाखिल की है। कानपुर की अदालत ने इरफान व अन्य के विरुद्ध सात साल की सजा सुनाई थी। अपील के लम्बित रहने के दौरान ज़मानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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