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धौलपुर में दलित इंजीनियर के साथ मारपीट के मामले में राजस्थान के पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को जमानत

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में धौलपुर में दलित इंजीनियर के साथ मारपीट के मामले में राजस्थान के पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट को जमानत की उपयुक्त शर्तें लगाने का निर्देश दिया।

दरअसल मार्च 2022 में धौलपुर के बाड़ी में दलित इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने अपने साथियों के साथ इंजीनियर के दफ्तर में घुसकर कुर्सी से हमला कर दिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। गिरिराज मलिंगा पर आरोप है कि उन्होंने इंजीनियर को जातिसूचक गालियां भी दी। इस घटना के बाद मलिंगा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

इस मामले में 17 मई को राजस्थान हाई कोर्ट ने मलिंगा को जमानत दे दी थी। लेकिन गवाहों को धमकाने, भड़काऊ भाषण और जुलूस निकालने के आरोपों के कारण 5 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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