जयपुर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सांगानेर ने एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद को थप्पड़ मारने वाली एक निजी एयरलाइंस कंपनी की आरोपित महिला कर्मी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश आरोपित महिला की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए।
जमानत अर्जी में अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि एएसआई का निजी एयरलाइन कंपनी की महिला कर्मी के साथ किया गया कृत्य उसकी राजकीय ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। वहीं महिलाकर्मी ने भी एएसआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला की ओर से कहा कि जब वह गुरुवार सुबह 4.30 बजे एयरपोर्ट में एंट्री कर रही थी तब एएसआई गिरिराज प्रसाद मौके पर तैनात था और उसने उसे रोका। एएसआई ने उसे कहा कि ऐसे सीधे-सीधे कहां पर जा रही हो, हमारे पास रुक जाओ और हमें भी सेवा का मौका दो। जिस पर उसने कहा कि गेट पर कोई महिला स्टाफ नहीं है। आप किसी को महिला स्टाफ को बुलाए और अभद्र भाषा में बात नहीं करें। एएसआई ने कहा कि मेरा कहा मानोगी तो चैन पाओगी, एक रात का क्या लोगी, यह भी बताओ। यह बात सुनकर उसने वहां से जाने का प्रयास किया तो उसने दुबारा रोका और कहा कि रात का रेट तो बता दो। उसने लज्जा भंग करने के लिए उसे मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान किया और इसके चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड गया। एएसआई का ऐसा करना उसकी ड्यूटी में नहीं था और उसने किसी राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने दलीलों से सहमत होकर उसे जमानत दे दी। गौरतलब है कि एएसआई ने महिला पर एंट्री के दौरान झगडा करने व राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / संदीप माथुर