प्रयागराज, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व पीड़िता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता कि वह अपराध का आरोपी है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सिद्धार्थ राजभर की जमानत अर्जी पर दिया है।
याची के खिलाफ देवरिया के भलुअनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उसने पीड़िता को शादी का झूठा झांसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाया और अश्लील तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीं। 12 अप्रैल 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया।
याची का कहना था कि उसने पीड़िता की कोई अश्लील फोटो अपलोड नहीं की है। पीड़िता की सामान्य तस्वीरें उसकी सहमति से पोस्ट की गई हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि आरोपी के मोबाइल की गैलरी में कुछ अश्लील तस्वीरें पाई गईं।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / राजेश