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पिस्टल सटाकर जमीन लिखाने में अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रजा उर्फ़ सरजील रज़ा और करीबी अफरोज की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही दोनों की जमानत अर्जियों पर वकीलों को सुनने के बाद गत एक अगस्त को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

मामले के तथ्यों के अनुसार गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में इन सभी पर ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। कहा गया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बेशकीमती जमीन थी।

मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों के जरिए 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया और उसकी जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया। साथ ही जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख नकद देकर बैनामा करा लिया। इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद फखर के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपये निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। एफआईआर के मुताबिक वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी। आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है। इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद की पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है। जबकि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / पवन कुमार

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