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हाईकोर्ट की शर्ते नहीं मानने पर जमानत निरस्त

jodhpur

जोधपुर, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित ने धोखाधड़ी व कूटरचना के अपराध में आरोपित मनीष कुमार प्रसाद को गत 12 अगस्त 2021 को सशर्त दी गई जमानत को शर्त की पालना नहीं करने के कारण खारिज कर दी। साथ ही राजस्थान सरकार को आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश प्रदान किए।

न्यायाधीश जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित के समक्ष एडवोकेट निखिल भण्डारी ने परिवादिया तारा गुजराती की ओर से जमानत खारिज करने का प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया कि आरोपित मनीष कुमार प्रसाद को पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा इस शर्त पर जमानत प्रदान की गई थी कि वह जेल से छूटने के दो महीने के अन्दर परिवादिया तारा गुजराती को 1 लाख 40 हजार रुपये दे देगा। मुल्जिम ने जेल से छूटने के साढ़े तीन साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी परिवादिया तारा गुजराती को एक पैसा अब तक नहीं दिया हैं। इस वजह से मुल्जिम ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है। इस कारण अब इसकी जमानत खारिज की जाए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित ने एडवोकेट निखिल भण्डारी के तर्कों से सहमत होते हुए मुल्जिम मनीष कुमार प्रसाद को पूर्व में दी गई जमानत खारिज करते हुए राजस्थान सरकार को मुल्जिम को न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश प्रदान किए।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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