CRIME

विवाहित बहन से दुष्कर्म करने वाले भाई की जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट का आदेश

हरिद्वार, 10 फरवरी (Udaipur Kiran) । विवाहित बहन से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित भाई की जमानत याचिका एफ टीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 सितंबर 2024 को हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक भाई विवाहित बहन को बाइक से लेकर जा रहा था तभी रास्ते में एक खेत में ले गया और अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया था ।

विवाहिता के पति ने उसी दिन भाई के खिलाफ थाना पथरी में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दौरान पीड़ित महिला के चोटें आई थीं। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि उसने अपनी मर्जी से गैर बिरादरी के युवक से शादी की है। जिसपर उसका भाई उससे नाराज चल रहा है।

पुलिस ने आरोपित भाई विशाल निवासी मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित विशाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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