Bihar

ढाई साल पहले हुए सुकन्या देवी हत्याकांड में बैजू मुर्मू को सुनाया गया सश्रम आजीवन कारावास

अररिया फोटो:अररिया कोर्ट

अररिया, 20 मई (Udaipur Kiran) ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने ढाई साल पहले आम बगीचा में गोली मारकर सुकन्या देवी के हत्या मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।न्यायालय ने हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई ।

न्यायालय ने यह फैसला दोषी को सजा सत्र वाद संख्या 78/2023 में सुनवाई करते हुए सुनाया। मामला अररिया थाना कांड संख्या 900/2022 से संबंधित है।नगर थाना क्षेत्र के लहटौरा वार्ड संख्या 3 संथाली टोला निवासी अरविंद कुमार ऋषिदेव पिता – स्वर्गीय विष्णु ऋषिदेव ने केस दर्ज कराया था।सजा पाने वाला कोचगवा वार्ड संख्या 5 के 40 वर्षीय बैजू मुर्मू मरांग मुर्मू हैं।

घटना 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार दोपहर साढ़े ग्यारह बजे की है। अरविंद कुमार ऋषिदेव अपने घर के सदस्यों के साथ आम के पेड़ के पास खड़े थे।इसी बीच अरविंद कुमार ऋषिदेव की मां सुकन्या देवी को पीठ पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दोषी बैजू मुर्मू ने आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया था और घटना स्थल पर सुकन्या देवी के पीठ पर लगे घावों पर हाथ फेरकर उसके खून का टीका लगाकर खुली चेतावनी दी थी। रास्ते में जलालगढ़ जाने के क्रम में पीड़िता की मौत हो गई।

सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज कुमार यादव ने न्यायालय से कम से कम सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई। जबकि सरकार के ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी बैजू मुर्मू को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई ।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

Most Popular

To Top