Haryana

जींद: सफीदों से बच्चन सिंह आर्य तथा जुलाना व उचाना से एक-एक आजाद उम्मीदवार ने भरा नामांकन

डीसी मोहम्मद इमरान रजा।

जींद, 7 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शनिवार को विधानसभा चुनाव.2024 के तहत जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्र से जुलाना से शनिवार को आजाद उम्मीदवार बिजेंद्र कुमार, सफीदों से आजाद उम्मीदवार बच्चन सिंह आर्य, उचाना से आजाद उम्मीदवार गुरमेल सिंह ने नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन नामांकन पत्र दाखिल किया। जींद व नरवाना विधानसभा से कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरुवार पांच सितंबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के तहत संबंधित विधानसभा क्षेत्र में स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में उम्मीदवारों के नामांकन पत्र लिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कोर्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक अपने नामाकंन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने को लेकर सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पांच सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरु होकर 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 16 सितंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 16 सितंबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होगा तथा आठ अक्टूबर को मतगणना होगी और मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

धार्मिक स्थलों को प्रचार-प्रसार के लिए न किया जाए प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को जिला में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो या नही। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें, जिससे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके साथ-साथ सभी राजनैतिक दल व चुनाव के इच्छुक लोग द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें। किसी भी प्राइवेट प्रोपर्टी पर बिना मालिक की इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा न करें। यदि कोई बिना इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह दा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट की उल्लंघना माना जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा

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