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बेबी केयर सेंटर अग्निकांडः अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का संज्ञान लिया, 8 अगस्त को सुनवाई

KADKARDUMA COURT

नई दिल्ली, 2 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए सेशंस जज को रेफर कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

दिल्ली पुलिस ने 24 जुलाई को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और डॉक्टर आकाश को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 34 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत आरोप लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस अस्पताल में 12 मासूम भर्ती थे। आग लगने पर पुलिस, दमकल विभाग, अस्पताल, स्टाफ और आम लोगों ने किसी तरह अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की के रास्ते सभी 12 बच्चों को निकाला।

इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था। जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था। अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) पाश / दधिबल यादव

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