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रुह अफजा के बारे में दिए गए बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पांच दिनों के अंदर हटाएंगे बाबा रामदेव

दिल्ली हाई कोर्ट

– दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रवैया देख बाबा रामदेव ने पलटी मारी

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हमदर्द कंपनी के उत्पाद रुह अफजा के बारे में दिए गए बयान को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पांच दिनों के अंदर हटा लेंगे। बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने ये बातें हमदर्द की याचिका के जवाब में कही।

इससे पहले आज सुबह हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया था कि उन्होंने हमदर्द के मशहूर ब्रांड रुह अफजा को ‘शरबत जेहाद’ कहा था। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा था कि बाबा रामदेव के बयान ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है।

बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द कंपनी के उत्पाद रुह अफजा से की गई कमाई से मदरसा और मस्जिद बनाये जाएंगे। इस पर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव ने हमदर्द के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक के धर्म को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए। बाबा रामदेव का बयान धार्मिक विभाजन पैदा करता है और ये हेट स्पीच के तहत आता है। ये बयान मानहानि के तहत भी आते हैं। रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव की ओर से जारी किए गए वीडियो तुरंत हटाये जाने चाहिए। बाबा रामदेव ने इसके पहले भी एक कंपनी हिमालय पर इसलिए आरोप लगाया था कि उसका मालिक मुस्लिम है।

रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव को एलोपैथिक के संबंध में भ्रामक बयान और विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव से कड़ाई से निपटने की जरूरत है।

(Udaipur Kiran) /संजय———-

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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