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अतीक के वकील विजय मिश्र को मां की तेरहवीं पर मिला पैरोल

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-21 से 26 मई तक पुलिस हिरासत में शामिल होगा मां के अंतिम संस्कार में

प्रयागराज, 21 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के साथ आरोपी वकील विजय मिश्र को मां की तेरहवीं में शामिल होने के लिए 21 से 26 मई तक पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने विजय मिश्र की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। विजय मिश्र की ओर से दाखिल याचिका में दिवंगत माता नौरंगी देवी के अंतिम संस्कार में पुलिस की हिरासत में भाग लेने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विजय मिश्र 30 जुलाई 2023 से एटा जेल में बंद है। उसकी मां का गत 10 मई को निधन हो गया है। उसने मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति के लिए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के यहां अर्जी दी थी, जो गत 14 मई को खारिज कर दी गई।

याचिका में उस आदेश को चुनौती दी गई थी। कहा गया कि विजय की माता का तेरहवां संस्कार 23 मई को निर्धारित किया गया है इसलिए उसे अल्पकालिक पैरोल पर रिहा किया जाए। ताकि वह उक्त संस्कार में भाग ले सके। यह भी कहा गया कि विजय मिश्र मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस कर्मियों के खर्च का भुगतान करने के लिए तैयार है।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने विजय मिश्र को उसके खर्च पर पुलिस हिरासत में मां के अंतिम संस्कार (तेरहवीं) में शामिल होने की अनुमति देते हुए उसे 21 से 26 मई तक अल्पकालिक पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान, विजय मिश्र पुलिस हिरासत में रहेगा, जिसका खर्च उसे आत्मसमर्पण से पहले या उससे पहले देना होगा। कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश की कॉपी सीजेएम व पुलिस आयुक्तों प्रयागराज, एसएसपी एटा और वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार एटा को अविलंब भेजने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने विजय मिश्र को 26 मई को शाम पांच बजे से पहले एटा के वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय जेल के सामने आत्मसमर्पण करने और अगली तारीख को इस न्यायालय में आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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