
बंगाईगांव (असम), 21 मार्च (Udaipur Kiran) । बंगाईगांव जिले के अभयापुरी में एक महत्वपूर्ण फैसले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने निलंबित पुलिस अधिकारी निजामुद्दीन भुइयां को पोक्सो अधिनियम के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
2018 में एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने पर यह सजा दी गई। अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर भुइयां को तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पीड़िता ने 2018 में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद भुइयां को निलंबित कर दिया गया था। इस सजा के साथ यौन अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है और न्याय की एक मिसाल कायम हुई है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
