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कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 10 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश किशोर कुमावत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 मार्च, 2024 को तकनीकी शिक्षा के 13 ट्रेड के लिए 1821 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान ही नहीं रखा गया है। जबकि याचिकाकर्ता लंबे समय से तकनीकी शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी और संविदा पर काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि चिकित्सा और शिक्षा सहित अन्य विभागों की भर्तियों में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान है। इसके बावजूद इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं को बोनस का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को बोनस अंकों का लाभ दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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