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रिश्वत लेने का आरोपित एएसआई दोषी करार

फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 27 नवम्बर (Udaipur Kiran) । रिश्वत मामले में ट्रायल फेस कर रहा लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन एएसआई सेवईया सेवईया सुरीन को एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक हजार रुपये रिश्वत लेते 22 फरवरी, 2017 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत मो. अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में एएसआई ले रहा था। थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बावजूद छोड़ने के एवज में अभियुक्त एक हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी। इसके बाद एसीबी की टीम गठित कर रिश्वत लेते एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में जमानत मिली थी। मामले में एसीबी के विशेष लोक अभियोजक की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई है। इसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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