Madhya Pradesh

अशोकनगर: भ्रामक फोटो-विडियो, खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई: कलेक्टर

अशोकनगर: भ्रामक फोटो-विडियो, खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई: कलेक्टर

अशोकनगर, 10 मई (Udaipur Kiran) । भारतीय सेना द्वारा की जा रही सैन्य कार्यवाही के मद्देनजर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अपुष्ट संदेश, फोटो-विडियो, भ्रामक खबरें प्रसारित करने अथवा उन्हें फॉरवर्ड करने पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी। कलेक्टर आदित्य सिंह ने शनिवार को आदेश जारी किए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे व्हॉट्स एप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य) पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनायें संदेश आमजन द्वारा चित्रों, ऑडियो एवं वीडियो मेसैज के माध्यम से प्रसारित/फॉरवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट खबरों के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होने की संभावना पर इस तरह के आदेश जारी किए गए।

सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह द्वारा जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भडक़ सकती हैं या सांप्रदायिकविद्वेष पैदा हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भडक़ती हों, ऐसी पोस्ट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह गु्रप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके। आदेश के उल्लंघन पर आईटी अधिनियम तहत दण्डात्मक कार्रवाई होगी।

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(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार

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