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‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में आशीष चंचलानी को जांच में शामिल होने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 21 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अश्लील टिप्पणी मामले में आशीष चंचलानी के खिलाफ गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने या मुंबई ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए असम और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आशीष चंचलानी की याचिका को रणवीर इलाहाबादिया की याचिका के साथ टैग कर दिया। कोर्ट ने आशीष चंचलानी को निर्देश दिया कि वो दस दिनों के अंदर जांच में शामिल हो।

आशीष चंचलानी के खिलाफ गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में गौहाटी हाई कोर्ट ने आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट रणबीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रणवीर बिना कोर्ट की इजाजत से देश से बाहर नहीं जाएगा और अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। फिलहाल रणवीर और उसके साथी इंडिया गॉट लेटेंट शो नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा था कि रणवीर को अपनी टिप्पणी के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। रणवीर की टिप्पणी पर माता-पिता, बहन-बेटियां और पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा।

जस्टिस सूर्यकांत ने एक अन्य मामले में पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इंडिया गॉट लेटेंट से जुड़े विवाद में रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर होने वाली अगली सुनवाई में अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट की सहायता करें।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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