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आसाराम को हाईकोर्ट से भी मिली 31 मार्च तक अंतरिम जमानत

jodhpur

जोधपुर, 14 जनवरी (Udaipur Kiran) । अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौनाचार के आरोप में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिल गई है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जोधपुर रेप केस मामले में 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के आदेशानुसार आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस दौरान आसाराम को अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। ना ही वे मीडिया में कोई बयान जारी सकेंगे। पूरे 24 घंटे वह तीन पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर अपना इलाज पूरा करवा सकेंगे। जिसका खर्चा आसाराम को उठाना होगा। आसाराम अपने फॉलोअर्स से नहीं मिल सकता। साधकों से समूह में मुलाकात नहीं करेगा। मीडिया से बात नहीं कर सकेगा और न ही सार्वजनिक रूप से प्रवचन कर सकेगा। देश के किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति होगी। अस्पताल या आश्रम में इलाज करवाने की अनुमति रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर जमानत

आसाराम के वकील आरएस सलूजा ने गत आठ जनवरी को हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए यह अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज फैसला आया है। आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए अंतरित जमानत मंजूर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है।

अब तक कितनी बार मिली पैरोल

आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में है। उसे 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप का दोषी ठहराया था और अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पहली बार 13 अगस्त 2024 को आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली थी, ताकि वह पुणे के माधव बाग में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। इसके बाद 7 नवंबर 2024 को दूसरी पैरोल मिली, जो 30 दिन की थी। इसमें आसाराम को जोधपुर में ही स्थित एक प्राइवेट आयुर्वेद हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति दी गई थी। यह पैरोल पूरी होने से पहले आसाराम ने फिर से एप्लीकेशन लगाई और इलाज के लिए टाइम मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल के लिए मंजूरी दी और जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए 5 दिन का एक्सटेंशन भी दिया। इसके बाद 17 दिन के पैरोल मंजूर की गई, जिसमें दो दिन पुणे पहुंचने के और 15 दिन इलाज के लिए दिए गए थे। आसाराम को अब तक जो भी पैरोल मिली है, वह सिर्फ इलाज के लिए है।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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