
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सुनाया फैसला
डूंगरपुर, 28 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान के डूंगरपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या में अदालत ने मुजरिम को फांसी की सजा दी है।साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने पहले महिला से दुष्कर्म किया और उसके बाद चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
लोक अभियोजक निखिल सोमपुरा ने बताया कि मामला डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र का है। गांव निवासी बुजुर्ग दंपती की एक मात्र बेटी की शादी हो गई थी। उनकी बड़े भाई की पौत्री अक्सर बुजुर्ग दंपती की सेवा करने व खाना खिलाने के लिए उनके घर आती जाती रहती थी। तीन जून 2022 की शाम को प्रतिदिन की तरह उनकी पौत्री उन्हें खाना देने के लिए उनके घर गई थी। खाना खिलाने के बाद शाम करीब 7.30 बजे वह वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान उसे अपने दादा के चिल्लाने की आवाज आई। वह दौड़ते हुए अपने दादा-दादी के पास पहुंची तो उसकी दादी लहलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। आरोपित द्वारा बुजुर्ग महिला के प्राइवेट पार्ट सहित शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार किया था, जिससे हालत गंभीर हो गई थी। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया।
बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए पहले उन्हें चिखली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। महिला को इलाज के लिए सागवाड़ा ले जाया जा रहा था कि उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले में कुआं थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 376/511 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने आदालत में हूरजी पुत्र मावजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सागवाड़ा के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों के सुना। साक्ष्यों का भी परीक्षण किया गया।सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपित हूरजी पुत्र मावजी फांसी की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / संतोष
