West Bengal

नियुक्ति घोटाला : ईडी के बाद अब सीबीआई ने मांगा कालीघाट के काकू का आवाज़ नमूना

कालीघाट के काकू

कोलकाता, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार सुजयकृष्ण भद्र उर्फ ‘कालीघाट के काकू’ की आवाज़ का नमूना लेने के लिए सीबीआई ने अदालत से अनुमति मांगी है। गुरुवार को कोलकाता की सीबीआई विशेष अदालत में यह अपील की गई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि ‘काकू’ की आवाज़ के नमूने और पूछताछ से इस घोटाले की तह तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

गुरुवार को सुजयकृष्ण स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अदालत में पेश नहीं हुए। सीबीआई ने उन्हें ‘शोन अरेस्ट’ दिखाने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने सख्ती से कहा कि बिना आरोपित को सशरीर पेश किए हाजत में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने यह भी पूछा कि सीबीआई उन्हें हाजत में लेने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है।

जज ने आदेश दिया कि ‘काकू’ को शुक्रवार को अदालत में सशरीर पेश किया जाए। उसी दिन अन्य आरोपितों, शांतनु बनर्जी और संतु गांगुली को भी पेश किया जाना है। सीबीआई ने इन दोनों की आवाज़ का नमूना लेने की अनुमति भी मांगी है।

इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई की आलोचना की। कोर्ट ने पूछा कि डेढ़ साल बाद अचानक क्यों ‘काकू’ से पूछताछ की आवश्यकता पड़ी ? क्या यह कदम केवल उनकी संभावित जमानत को रोकने के लिए उठाया गया है?

ईडी ने ‘कालीघाट के काकू’ को 30 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे और उनका दिल का ऑपरेशन भी हुआ। इस वर्ष जनवरी में ईडी ने उनका आवाज़ नमूना लिया था। अब सीबीआई इस मामले में उनसे दोबारा पूछताछ और नमूना लेने पर जोर दे रही है।

यह मामला पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़ा है। इसमें कई राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों की संलिप्तता की जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी दोनों ही इस मामले में जांच कर रही हैं। शुक्रवार को ‘काकू’ और अन्य आरोपियों की अदालत में पेशी के बाद सीबीआई की हाजत में लेने की अपील पर फैसला हो सकता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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