
नैनीताल, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय परिसर में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की सचिव बीनू गुलयानी ने जिले के समस्त खंड विकास अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि ‘वन विलेज, वन प्रोबोनो पीएलवी’ अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम सभा एवं ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम एक ‘पराविधिक अधिकार मित्र’ यानी पीएलवी (पैरा लीगल वॉलंटियर) अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह पीएलवी अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर उनके समाधान में सहयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से शिक्षित करना, लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कानूनी साक्षरता शिविरों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता प्रदान करना, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना हैं, ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारियों ने इस अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके अधिकारों की जानकारी देना और न्यायिक प्रक्रिया को उनके लिए सुगम बनाना है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
