Uttar Pradesh

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने को ऑनलाइन करें आवेदन

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने को ऑनलाइन करें आवेदन

कानपुर,03 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन यूपीएसडीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने दी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दंपति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपए और युवती के दिव्यांग होने 20 हजार रूपए तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने 35 हजार रुपए की धनराशि सरकार देती है। इसका लाभ लेने के लिए पत्र दिव्यांग आवेदन करें।

आवेदन करने के लिए पात्रता और शर्तें अनिवार्य

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, शादी के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दंपति में से कोई आयकर दाता न हो। (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो। दंपति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो, दम्पत्ति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। विवाह का कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।

जाने कहाँ करें आवेदन

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पति http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण अथवा शादी का कार्ड अथवा विवाह,शादी का अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे विवाह होना प्रमाणित हो सके, युवक एवं युवती का आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र), युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की अंकतालिका अथवा परिवार रजिस्टर की नकल या चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का होने की दशा मे जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, युवक एवं युवती का निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आधार कार्ड, आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (सेवायोजन कार्यालय परिसर निकट जी.टी. रोड गोल चौराहा) कानपुर नगर में जमा करें।

(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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