विवादों से समाधान योजना में देनी होगी कम राशि
चंडीगढ़, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्राप्त प्लॉट धारकों की बार-बार आने वाली एन्हांसमेंट (मूल्य वृद्धि) की परेशानी को दूर करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। राज्य सरकार ने विवादों से समाधान योजना 2024 के तहत प्लॉट धारकों को एक अन्य अवसर प्रदान किया है। अब प्राधिकरण से प्लॉट ले चुके लोगों को एन्हांसमेंट के समाधान के लिए 14 मई 2025 तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस बारे में बताया कि प्रदेश सरकार ने प्लॉट धारकों को विवादों से समाधान योजना 2024 के तहत कम राशि में भुगतान करने का एक बार फिर से अवसर दिया है। इसमें प्लॉट धारक अपनी बकाया एन्हांसमेंट राशि को रियायती दर पर निपटा सकते हैं। इसमें कोई कानूनी जटिलता भी नहीं है। यह योजना विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आवासीय प्लॉट, फ्लोरवाइज रजिस्ट्रेशन, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के साथ ही संस्थागत और औद्योगिक प्लॉट वाले सभी आवंटियों और प्लॉट धारकों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह योजना 140 सेक्टरों में फैली हुई है और 5000 से अधिक आवेदकों के लिए 550 करोड़ रुपये से अधिक की छूट प्रदान करती है। पूर्व में ही योजना का लाभ 223 आवंटी उठा चुके हैं।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
