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जिला पंचायत वार्डों के परिसीमन मामले में अपील खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट।

हाई कोर्ट ने खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को ठहराया सही

नैनीताल, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी जिला पंचायत के वार्डों के परिसीमन के मामले में दायर स्पेशल अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।

बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। अपील में कहा था कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने जिला पंचायत के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन के आदेश दिये गए थे। याचिकाकर्ता ने बताया कि नौगांव ब्लाक में पांच वार्ड थे, लेकिन नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़ कर छह हो गई है। यह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 24 हजार की आबादी पर दो वार्ड सदस्य होने चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नौगांव ब्लाक की जनसंख्या 61358 है लेकिन नए परिसीमन के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर पांच से छह कर दी गई है। पूर्व में हाईकाेर्ट कर एकलपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष अपील कर चुनौती दी थी। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए अपील को खारिज कर दिय……………….

(Udaipur Kiran) / लता

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