अनूपपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कोतमा रोड पर कोतवाली पुलिस द्वारा सोमवार- मंगलवार की रात्रि चेकिंग के दौरान आर.डी.एस. हास्पिटल कोतमा की एम्बुलेंस एपी 18 सीए 4589 के चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाते पाये जाने पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन को जप्त कर चालक के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय पेश किया गया। वहीं चालक का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त कराये जाने एवं एम्बुलेंस से संबंधित आर.डी. एस. हास्पिटल के प्रबंधन नोटिस दिया गया है।
जानकारी अनुसार कोतवाली पुलिस द्वारा सोमवार- मंगलवार की रात्रि कोतमा रोड पर चेकिंग के दौरान आर.डी.एस. हास्पिटल कोतमा की एम्बुलेंस एपी 18 सीए 4589 के चालक 32 वर्षीय धर्मेन्द्र प्रजापति पुत्र आर. के. प्रजापति निवासी ग्राम कटकोना थाना बिजुरी को शराब के नशे में वाहन चलाते पाये जाने पर ब्रीथ एनालाईजर मशीन से जांच की जाकर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन को जप्त किया जाकर उक्त चालक के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय पेश किया गया।
पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने बताया कि एम्बुलेंस के चालक का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त कराये जाने हेतु आर.टी.ओ. अनूपपुर से निर्देशित किया गया है। साथ आर.डी. एस. हास्पिटल के प्रबंधन को भी नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला