अनूपपुर, 8 सितंबर (Udaipur Kiran) । थाना भालूमाड़ा का आदतन अपराधी जिला बदर आरोपी फैजान शफी को कोतवाली पुलिस ने पुरानी बस्ती रोड पर जाते हुए पकड़ा कर जिला बदर आदेश का उल्लंघन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध की धारा 223 बी.एन.एस. एवं धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।
एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने रविवार को बताया कि शनिवार को विश्वस सूत्रो से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना भालूमाड़ा का आदतन जिला बदर आरोपी फैजान शफी निवासी भालूमाड़ा अनूपपुर नगर में देखा गया है जिनके द्वारा तत्काल नगर निरिक्षक कोतवाली के नेतृत्व में जिला बदर अपराधी 26 वर्षीय फैजान शफी उर्फ छोटकू पुत्र मोहम्मद मुस्लिम मुसलमान निवासी दफाई केम्पस नं. 03 भालूमाड़ा वार्ड नं. 11 थाना भालूमाड़ा को इंदिरा तिराहा से पुरानी बस्ती रोड पर जाते हुए पकड़ा जिस पर जिला बदर आदेश का उल्लंघन किये जाने के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध की धारा 223 बी.एन.एस. एवं धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी फैजान शफी के विरूद्ध थाना भालूमाड़ा में मारपीट, झगड़ा, शासकीय कर्तव्य में बाधा डालना, अवैध शस्त्र धारण करना, महिलाओ के साथ मारपीट, अश्लीलता एवं एससीएसटी एक्ट के कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 16 अप्रैल 2024 के आदेश पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला अनूपपुर की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए म.प्र. के जिलो शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी की सीमाओ से निष्कासित किये जाने का आदेश जारी किया गया है। जिसे आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर आरोपी फैजान शफी को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला