Madhya Pradesh

अनूपपुर: नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 हजार का जुर्माना

फाईल

अनूपपुर, 11 जनवरी (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल अनूपपुर की न्यायालय ने विचाराधीन थाना जैतहरी के विशेष अपराध की धारा 363 366, 368, 376, 376(2)एन, 506 भाग-2 सहपठित धारा 109 भादवि 3/4, 5एल/6 एवं 16/17 पॉक्सोर एक्ट के 2 आरोपियों 48 वर्षीय परसू उर्फ पकसू वासुदेव निवासी ग्राम मजीरा, चौकी केशवाही, थाना बुढ़ार शहडोल को अधिकतम 03 वर्ष एवं 4000 रुपये अर्थदण्ड एवं 28 वर्षीय पारस वासुदेव पुत्रा स्व.लल्ला वासुदेव निवासी ग्राम बटुरा, थाना अमलाई, शहडोल को अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्तं अग्रवाल द्वारा की गई।

प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने शनिवार काे बताया कि घटना 22 दिसम्बार 2023 की रात पीडिता और माता पिता सो गये थे, तब पारस वासुदेव व उसका मामा पकसू वासुदेव एक साथ बाईक से आये थे, तब पारस ने पीडिता से बोला कि उसके साथ चलो वह तुमसे शादी करेगा और पत्नि बनाकर रखेगा, पीडिता ने मना कर दिया तो पारस और मामा पकसू जबरदस्ती बाईक में बैठाकर ग्राम बटुरा ले गये। जहां पारस अपने घर में जाकर रखा था। उस समय आरोपी के घर पर कोई नहीं था रात में पीडिता के साथ लगातार जबरदस्ती बलात्कानर करता रहा, दूसरे दिन पारस घर का दरवाजा बाहर से बंद कर के चला गया जब शाम को वापस घर आया तो पीडित रो रही थी और मरने की धमकी दी, जिस पर उसे घर लाकर छोडते हुए कहा कि किसी को बताया तो पीडिता सहित माता-पिता को जान से मार देगा। पीडिता ने घटना की जानकारी माता पिता की बताई जिसके बाद थाना जैतहरी में घटना की सूचना दी. जहां अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 363, 306, 368, 376. 376(2) (एन), 506 भाग 2 सहपठित धारा 109 एवं अनुकल्पि धारा 3/4, 5एल/6 एवं धारा 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध का अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला

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